प्रमाणन

प्रमाणीकरण:

हथकरधा मूल प्रमाणपत्र

भारत सरकार ने समिति को संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका, यूरोपीय संघ, स्विटजरलैंड, ऑस्‍ट्रेलिया आदि जैसे विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय समझौंतों के तहत हथकरघा, कॉटेज उद्योग  या औद्योगिक शिल्‍प प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है। इससे पात्र वस्‍त्रों का हथकरघा मूल सुनिश्चित  करने के लिए सीमित निरीक्षण करने के बाद आयातकों को शुल्‍क रियायत का दावा करने के लिए सुविधा मिलती है।

 उपरोक्‍त प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने की इच्‍छा रखने वाले निर्यातक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आवेदन (संयोजन फॅार्म) निरीक्षण की तारीख से कम से कम एक दिन पहले आवश्‍यक आवेदन शुल्‍क के साथ समिति के निकटतम कार्यालय में विधिवत भरे हुए संयोजन फॉर्म को जमा कर सकते हैं।

नोट – उपरोक्‍त सेवा का लाभ लेने के लिए वस्‍त्र समिति के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है।

  • पृष्‍ठांकन के लिए 350/- रूपये प्रति प्रमाणपत्र + लागू कर
  • रिक्‍त प्रमाण पत्रों के लिए प्रति सेट 30/- रूपये

शुल्‍क : -

  • पृष्‍ठांकन के लिए 350/- रूपये प्रति प्रमाणपत्र + लागू कर
  • रिक्‍त प्रमाण पत्रों के लिए प्रति सेट 30/- रूपये

डाऊनलोड : कॉम्बिनेश्‍ान  फॉर्म [PDF]0 bytes

अधिमानों की सामान्‍यीकृत प्रणाली (जीएसपी) के तहत मूल का प्रमाणपत्र

अधिमानों की सामान्‍यीकृत प्रणाली (जीएसपी) योजना के अंतर्गत, विकसित देश, विकासशील देशों को विकासशील देशों से आयात किए गए कुछ कृषि और औद्योगिक उत्‍पादों को प्रिफरेशिंयल टैरिफ ट्रिटमेंट प्रदान करते हैं। समिति को निर्यातकों को वस्‍त्रों और वस्‍त्र उत्‍पादों के फॉर्म-ए के लिए जीएसपी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रमाणपत्र से आयातकों को आयात डयूटी प्रिफरेंशेंस का दावा करने में सुविधा होती है।

निर्यातकों को प्रमाणपत्र के लिए आवश्‍यक रूप से चालान, चालान के बिल (यदि लागू हो), प्रविष्टि का बिल (यदि लागू हो) आदि के साथ निर्धारित प्रारूप में कंपनी के लेटरहेड पर आवश्‍यक रूप से भरे हुए जीएसपी प्रमाणपत्र को प्रस्‍तुत करना होगा। जीएसपी प्रमाणपत्र आम तौर पर उसी दिन जारी किए जाते हैं।

 

नोट : उपर्युक्‍त सेवा का लाभ लेने के लिए वस्‍त्र समिति के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है ।

शुल्‍क :

    • पृप्‍ठांकन 350/- रूपये प्रति प्रमाणपत्र (3 प्रतियां) + लागू कर
    • रेट्रोस्‍पेक्टिव एंडोर्समेंट 1350/- रूपये +  लागू कर
    • प्रमाणित सत्‍य प्रतिलिपि 350/- रूपये + लागू कर
    • रिक्‍त प्रमाणपत्र 30/- रुपए प्रति सेट

डाउनलोड:

मूल का प्रमाणपत्र (गैर – अधिमान्‍य)

वस्‍त्र समिति को जुलाई 2005 से वस्‍त्र और उसके संबंधित उत्‍पादों के लिए प्रमाण पत्र (गैर अधिमान्‍य)जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि निर्यातकों को निर्यात की गई सामग्री के मूल के देश को स्‍थापित करनें में सक्षम बनाया जा सके।

निर्यातक, पृप्‍ठांकन के लिए के साथ पूर्णरूप से भरें हुए मूल प्रमाणपत्र (गैर-अधिमान्‍य) चालान, बिल का लैडिंग (यदि लागू हो) और प्रविष्टि का बिल (यदि लागू हो) जैसे आवश्‍यक दस्‍तावेजों के साथ प्रस्‍तुत करेंगे । सामान्‍य प्रमाणपत्र (गैर-अधिमान्‍य ) को सामान्‍य रूप से उसी दिन जारी किया जाता है।

पृष्‍ठांकन के लिए शुल्‍क रूपये 150/-   प्रति प्रमाणपत्र (4 प्रतियां) + लागू कर

रिक्‍त प्रमाणपत्र रूपये 10/- पर सेट

भारत – जापान व्‍यापक आर्थिक साझेदारी समझोते (आईजेएसईपीएआई) के अंतर्गत जापान को निर्यात के लिए वस्त्रों और मेड अप्‍स के लिए मूल का प्रमाण पत्र:

वस्‍त्र समिति जून 2014 से आईजेसीईपीए के तहत मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी अधिकृत  है ताकि निर्धारित प्रारूप में जापान को निर्यात किया जा सके। इस प्रमाणपत्र से आयातकों को आयात के अंत में शुल्‍क की प्राथमिकताओं का दावा करने में सुविधा होती है।

निर्यातकों को निर्धारित प्रारूप में कंपनी के लेटर हेड पर तीन प्रतियों में पूर्ण रुप  से भरे हुए मूल प्रमाणपत्र को दस्‍तावेज के साथ प्रस्‍तुत करना होगा। ताकि निर्यातीत/निर्यात किया जाने वाला माल भारत का ही है इसे साबित किया जा सके ।   निर्यातक के प्रत्‍येक उत्‍पाद के लिए पहला माल भौतिक सत्‍यापन के बाद प्रमाणित किया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रमाण पत्र में वर्णित मूल मापदंड वास्‍तव में मिले है। जारी किए प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध होगें।

उपयुक्‍त जानकारी आईजेसीईपीए

नोट: उपरोक्त सेवा का लाभ लेने के लिए वस्‍त्र  समिति के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है।

पृष्‍ठांकन(इन्‍डोर्समेंट) रु .350 / - प्रति प्रमाणपत्र (3 प्रतियां) + लागू कर

पूर्व प्रभाव से पृष्‍ठांकन 1,350 / - + लागू कर

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि रु 350 / - + लागू कर

भौतिक सत्‍यापन  रु.2500 / - + लागू कर

रिक्‍त प्रमाण पत्र रु .30 / -प्रत्‍येक सेट

 

डाऊनलोड :

टैरिफ दर कोटा प्रमाणपत्र (टीआरक्यूस:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वस्‍त्र समिति को निम्नलिखित देशों के लिए टैरिफ दर कोटा प्रमाण पत्र के समर्थन से विशिष्ट वस्त्र वस्तुओं के लिए आयात कोटा की निगरानी के लिए अधिकृत किया है।

  1. आईएसएफटीए के तहत श्रीलंका से रेडीमेड कपड़ों के लिए (शुल्‍क- रु 350 / -  प्रति प्रमाणपत्र +लागू कर)

  2. एसएएफटीए(साफ्टा) के तहत बांग्लादेश से परिधान(एपेरल) के लिए (शुल्‍क - रु 350 / -  प्रति प्रमाणपत्र +लागू कर)

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  3. भारत-नेपाल व्यापार समझौता  के तहत नेपाल से ऐक्रेलिक धागे के लिए। (शुल्‍क  - 200 / - प्रति मीट्रिक टन के लिए+ लागू कर)

नोट: उपरोक्त सेवा का लाभ लेने के लिए वस्‍त्र  समिति के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है