कपड़ा का वर्गीकरण

विश्‍व व्‍यापार में सभी व्‍यापारिक वस्‍तुओं को कानूनी तौर पर  सार्वभौमिक रूप से स्‍वीकार लिए जाने वाले हार्मोनाइज्‍ड कमोडिटी विवरण और कोडिंग प्रणाली के तहत वर्गीकृत किया जाता है जिसे लोकप्रिय एचएस के नाम से जाना जाता है। वर्गीकरण की व्‍यवस्‍‍था कच्‍ची सामग्री, विशेषताओं और अंत-उपयोग की संरचना के आधार पर प्रत्‍येक उत्‍पाद को एक अद्वितीय कोड प्रदान करती है इस तरह के कोड सार्वभौमिक रूप से सीमाशुल्‍क कोटा और शुल्‍क वापसी आदि जैसी अन्‍य योजनाओं के लिए लागू होते हैं।

वस्‍त्र समिति भारत में वस्‍त्रों और परिधान  के वर्गीकरण से संबंधित मामले पर भारतीय कस्‍टम अधिकारियों, निर्यातकों और आयातकों को परामर्श  देने के लिए निर्दिष्‍ट प्राधिकारी है।

निर्यातक/आयातक अपने लेटर हेड पर आवश्‍यक शुल्‍क के साथ वस्‍त्र समिति के नजदीकी कार्यालय में आवेदन प्रस्‍तुत कर सकते हैं।

शुल्‍क – भारतीय रूपये 1000/-  प्रति वस्तु + लागू कर