अधिनियम / नियम / विनियम

  • वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) 

[वस्‍त्र समिति (संशोधन) अधिनियम 1973 सं.1973 का 51] द्वारा यथा संशोधित । अधिनियम में वस्‍त्रों तथा वस्‍त्र मशीनरी की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने  और इससे संबंधित मामलों के लिए वस्‍त्र समिति की स्‍थापना का प्रावधान है । इसका विस्‍तार पूरे भारत में है । वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963[PDF]50.21 KB।

  • वस्‍त्र समिति नियम, 1965 

वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 22 द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्‍द्रीय सरकार ने वस्‍त्र समिति नियम 1965 बनाए हैं । वस्‍त्र समिति नियम 1965

वस्‍त्र समिति (उपकर) नियम, 1975

वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 22 द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्‍द्रीय सरकार ने वस्‍त्र समिति(उपकर)  नियम, 1975 बनाए हैं । वस्‍त्र समिति(उपकर) नियम, 1975

स्‍त्र समिति कर्मचारी (सेवा शर्तें) विनियम, 1971

वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 23(2) (सी)  द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्‍त्र समिति ने  केन्‍द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से   वस्‍त्र समिति कर्मचारी (सेवा शर्तें ) विनियम,1971बनाए हैं । ये विनियम वस्‍त्र समिति के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे । वस्‍त्र समिति कर्मचारी (सेवा शर्तें ) विनियम,1971[PDF]37.2 KB।

  • वस्‍त्र समिति कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम,1998 

वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 23 द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्‍त्र समिति कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1986 और वस्‍त्र समिति कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1986 के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या करने के लिए छोड़ी गई बातों को छोड़कर ,  वस्‍त्र समिति ने  केन्‍द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से   वस्‍त्र समिति कर्मचारी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) विनियम,1998 बनाए हैं । ये विनियम वस्‍त्र समिति के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे । वस्‍त्र समिति कर्मचारी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) विनियम,1998[PDF]20.02 KB

  • वस्‍त्र समिति कर्मचारी (वरिष्‍ठता) विनियम, 1968

वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 23(2) (सी)  द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्‍त्र समिति ने  केन्‍द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से   वस्‍त्र समिति कर्मचारी (वरिष्‍ठता ) विनियम,1968 बनाए हैं । ये विनियम वस्‍त्र समिति के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे । वस्‍त्र समिति कर्मचारी (वरिष्‍ठता ) विनियम,1968[PDF]17.71 KB ।

  • वस्‍त्र समिति कर्मचारी (चिकित्‍सा लाभ) विनियम, 1968 

वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 23(2) (सी)  द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्‍त्र समिति ने  केन्‍द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से   वस्‍त्र समिति कर्मचारी (चिकित्‍सा लाभ) विनियम,1968 बनाए हैं । ये विनियम वस्‍त्र समिति के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे । वस्‍त्र समिति कर्मचारी (चिकित्‍सा लाभ) विनियम,1968[PDF]21.35 KB ।

  • वस्‍त्र समिति (पेन्‍शन और सामान्‍य भविष्‍य निधि) विनियम, 1985 

वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 23 , उपधारा (2) के खंड (सी) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्‍त्र समिति ने  केन्‍द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से   वस्‍त्र समिति कर्मचारी (पेन्‍शन और सामान्‍य भविष्‍य निधि  विनियम,1985  बनाए हैं । ये विनियम वस्‍त्र समिति के सभी पूर्णकालिक और नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे। वस्‍त्र समिति कर्मचारी (पेन्‍शन और सामान्‍य भविष्‍य निधि) विनियम,1985 [PDF]15.95 KB।

  • वस्‍त्र समिति कर्मचारी (भर्ती) विनियम, 1968 

वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 23 , उपधारा (2) के खंड (सी) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्‍त्र समिति ने  केन्‍द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से  वस्‍त्र समिति कर्मचारी (भर्ती) विनियम,1968 बनाए हैं । वस्‍त्र समिति कर्मचारी (भर्ती) विनियम,1968[PDF]92.69 KB ।